
पांच वर्षीय मासूम से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास, ट्रेन के डिब्बे में किया था दुष्कर्म






खुलासा न्यूज नेटवर्क। पांच साल की मासूम से रेप के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। पीडि़ता की मां आरोपी के साथ लीव इन में रहती थी। उसने उसे छोडऩे की धमकी दी तो वह नाबालिग को रेलवे स्टेशन पर ले गया और ट्रेन के डिब्बे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरूण सैनी ने बताया कि वर्ष 2018 में बिहार निवासी विवाहिता पति से परेशान होकर बच्चों को लेकर लक्ष्मणगढ़ आ गई। यहां पर उसकी मुलाकात आरोपी धर्मपाल नायक से हुई, जिसने विवाहिता को नौकरी दिलाने और उसके सहित बच्चों को संरक्षण देने की बात कहकर अपने साथ ले गया। उसके साथ रहने के दौरान आरोपी का पिता विवाहिता से गलत हरकत करने लगा। इस पर परेशान होकर आरोपी विवाहिता को पहले सीकर और बाद में हिसार ले गया। कुछ दिनों बाद पिता भी हिसार आ गया। उसने विवाहिता से गलत हरकत करना शुरू कर दी।
इस पर विवाहिता ने छोड़कर जाने की धमकी दी तो संरक्षक आरोपी धर्मपाल उसकी पांच साल की बच्ची को अपने साथ रेलवे स्टेशन पर ले गया। जहां ट्रेन के डिब्बे में उसके साथ रेप किया। बाद में बच्ची को लेकर हिसार वापस लौटा। बच्ची के लौटने पर विवाहिता के पूछने पर सारे घटना बताई। इस पर विवाहिता ने आरोपी को छोड़कर जाने की बात कही तो वो उसके बच्चे को उठाकर ले गया। नाबालिग से रेप के मामले में 11 जून 2019 को जीआरपी रतनगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। जीआरपी पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। पॉक्सो कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक सैनी ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद में कोर्ट ने धर्मपाल नायक को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


