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10 साल पहले हुई हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

बीकानेर। एस.सी.एस.टी. मामलों की विशेष अदालत में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कुंवर कुन्दन व्यास ने करते हुए आरोपी को सजा करवाई। ज्ञात रहे कमीशन की बात को लेकर हत्या करने के आरोपी सर्वोदया बस्ती निवासी भगतसिंह राजपूत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित 20,000/- का अर्थ दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण के अनुसार परिवादी कानाराम मेघवाल निवासी अमरसिंहपुरा ने 16 मार्च 2014 को थाना पुलिस नयाशहर में रिपोर्ट की कि मेरा भाई जनक राज उर्फ अनिल कुमार जो मजदूरी करता था जिसे आरोपी भगतसिंह ने कोठारी अस्पताल में काम पर रखवाया था जिसके लिए आरोपी मेरे भाई से कमीशन मांग रहा था। आरोपी 2 दिन पहले हमारे घर पर आकर धमकी देकर गया था कि दो दिन में मेरा कमीशन नहीं दिया तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। आज घटना के दिन मेरा भाई व उसके साथ एक अन्य सर्वोदया बस्ती में कोई काम आये थे वहां पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के सामने रात्री करीब 10 बजे आरोपी ने मेरे भाई को घेर लिया तथा गाली गलौच कर धारदार हथियार से मेरे भाई के सीने पर वार किया जिससे मेरे भाई जनक राज की मृत्यु हो गई। पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर 16 मई 2016 को इसी अदालत में चलान पेश किया।

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