हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

खुलासा न्यूज, बीकानेर। करीब 11 वर्ष पुराने हत्या के मामले में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-04 ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार मामला बीछवाल पुलिस थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में 27 मार्च 2013 को खारी चारणान निवासी गोविंद प्रसाद ने अपने बहनोई मदनलाल की मारपीट कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी भोलासर निवासी ओमदास साध को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी की ओर से पैरवरी अधिवक्ता ओ.पी. हर्ष, प्रदीप हर्ष व लीलाधर भाटी ने की।

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |