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ससुर की हत्या करने वाले दामाद को उम्रकैद की सजा, साढ़े सात वर्ष पुराना प्रकरण
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ससुर की हत्या करने वाले दामाद को उम्रकैद की सजा, साढ़े सात वर्ष पुराना प्रकरण
बीकानेर । ससुर की हत्या करने वाले अभियुक्त प्रेमप्रकाश पुत्र बृजलाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी जांगलू, पुलिस थाना पांचू, जिला-बीकानेर हॉल केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर को जज ने आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या एक, बीकानेर ने सुनाई है ।
साढ़े सात वर्ष पुराने प्रकरण में बीछवाल पुलिस ने मृत्यु के बाद दोषी पर 302 के तहत कार्रवाई कर, मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक वाहिद अली ने अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी की।
अपर लोक अभियोजक वाहिद अली ने बताया कि मृतक भंवरलाल की लडक़ी मंजू की शादी अभियुक्त प्रेमप्रकाश के साथ हुई थी तथा मंजू के स्वर्गवास होने के बाद मृतक भंवरलाल की दूसरी लडक़ी राधा की शादी अभियुक्त प्रेमप्रकाश के साथ दुबारा कर दी गई और अभियुक्त प्रेमप्रकाश व राधा का तलाक हो गया और तलाक के बाद राधा की दूसरी शादी हो गई, इस कारण से अभियुक्त प्रेमप्रकाश व मृतक भंवरलाल के बीच रंजिश थी। अभियुक्त प्रेमप्रकाश ने सार्वजनिक स्थान पर मृतक भंवरलाल के ऊपर देशी कट्टा (पिस्तौल) से फायर कर उसकी हत्या कारित कर जघन्य अपराध कारित किया। अभियुक्त प्रेमप्रकाश को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छह माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।
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