पति की हत्या के मामले में प्रेमी व पत्नी को आजीवन कारावास, पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को उतारा था मौत के घाट

पति की हत्या के मामले में प्रेमी व पत्नी को आजीवन कारावास, पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को उतारा था मौत के घाट

पति की हत्या के मामले में प्रेमी व पत्नी को आजीवन कारावास, पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को उतारा था मौत के घाट
बीकानेर । अपर सत्र न्यायाधीश संख्या चार मुकेश कुमार सोनी ने बज्जू में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के चार साल पुराने मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हरियाणा निवासी महेन्द्र कुम्हार अपने पत्नी और बच्चों के साथ बज्जू के रावताआबादी में रहता था भूपसिंह की जमीन काश्त करता था। उसकी पत्नी सुनीता का खेत पड़ोसी चक 9सीडीवाई जागणवाला निवासी निहालचंद से संबंध था। दोनों ने मिलकर महेन्द्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। छह जून, 21 को निहालचंद ने महेन्द्र को शराब पिलाई और नशे की हालत में सुनीता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि पहले महेन्द्र के सिर में ईंट मारी गई और फिर उसका गला घोंट दिया। वारदात के बाद शव को हरियाणा ले जाकर पोस्टमार्टम के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने मौके से गला घोंटने वाली चुन्नी, ईंट, लोहे के तार बरामद किए। मृतक की राख व हड्डियां बरामद की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद सुनीता और उसके पति निहालचंद को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
राशि जमा नहीं कराने पर प्रत्येक को 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कोर्ट में हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी धीरज चौधरी और परिवादी की ओर से पैरवी सुरेन्द्रपाल शर्मा ने की। इस मामले में खास बात यह थी कि हत्या के इस मामले में मृतक की सात साल की पुत्री प्रत्यक्षदर्शी थी जिसने अपने पुलिस को अपनी मां के खिलाफ बयान दिए।

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