महिला के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

महिला के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

खुलासा न्यूज, बीकानेर। अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 4 बीकानेर मुकेश कुमार सोनी ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दण्ंड से दंडित किया है। मामला खाजूवाला पुलिस थाना क्षेत्र के चक 30 केवाईडी का है। जहां 25 नवंबर 2015 की रात को बंतसिंह ने नसीब कौर महिला की हत्या कर शव को बोरी में डालकर अपने छर में छिपाकर फरार हो गया था। मृतका के पुत्र जगसीर सिंह ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में कोर्ट ने आरोपी बंतसिंह पुत्र मलसिंह निवासी 30 केवाईडी को धारा 302, 201 में दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। जिसमें धारा 302 आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना राशि नहीं भरने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ धारा 201 में तीन वर्ष का साधारण कारावास के साथ पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड तथा आर्थिक दंड नहीं भरने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आदेश में कहा कि फिलहाल आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है जिसका आदेशानुसार सजा वारंट बनाया जाए। वारंट पर अंकित किया जा ये कि मूल सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत मूल सजा में समायोजित किया जाएगी। इसके अलावा प्रकरण में जप्तशुदा सबूत लोहे का कापा, अभियुक्त बंतसिंह के पारचात, खून, आलूदा बोरी, रजाई गद्दा व उनके काटे हुए टुकड़े तथा चारपाई के पागे के टुकड़ा को नियमानुसार नष्ट किया जाए। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट विक्रम सिंह ने की।

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