
हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, शराब पिलाकर किया की थी हत्या






खुलासा न्यूज। चूरू जिला एवं सेशन कोर्ट ने बुधवार को साल 2018 के एक हत्या के मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 22 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर गांव सिरसला के ओमप्रकाश उर्फ कूलर और रणवीर सिंह धाणक को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि दूधवाखारा थाना के सिरसला गांव के खेत में 14 अक्टूबर 2018 को एक युवक का सड़ा गला शव मिला था। जिसकी पहचान सिरसला निवासी राजपाल पुत्र जयप्रकाश के रूप में हुई। मृतक जयप्रकाश के पिता ने दूधवाखारा थाने में मामला दर्ज करवाया था कि तीन-चार दिन पहले उसके बेटे जयप्रकाश को गांव के ओमप्रकाश उर्फ कूलर और रणवीर उर्फ रणसिंह उसके घर से बुला कर ले गए थे, जहां दोनों उसे फौजी होटल पर ले गए, जहां जयप्रकाश को खूब शराब पिलाई। जिसके बाद जयप्रकाश को मालाराम के खेत में ले गए, जहां पुरानी रंजिश की वजह से पहले उसके साथ मारपीट की ओर फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपियों ने मृतक के शव को खेत में छोड़ दिया और घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कूलर और रणवीर सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। बुधवार दोपहर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ओमप्रकाश उर्फ कूलर और रणवीर सिंह उर्फ रण सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


