बीकानेर/ मर्डर के मामले में महिला सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास

बीकानेर/ मर्डर के मामले में महिला सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास

खुलासा न्यूज, बीकानेर/ श्रीगंगानगर। अपर न्यायधीश संख्या-4 ने पांच वर्ष पुराने हत्या के मामले में महिला सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह आदेश एडीजे रामअवतार सोनी ने दिया है । साथ ही इन दोनों आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने अनूपगढ़ निवासी सुखदेव पुत्र राजकुमार और अनूपगढ़ निवासी गीता देवी पत्नी मनजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दे कि वर्ष 2016 में सडक़ पर हंसराज का शव मिला था। जिस पर उसके बेटे गुरूदयाल ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने इस मामले में जब अनुसंधान किया तो कहानी अवैध संबंधों के बीच रोड़ा बनने की निकली। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने रोही में ले जाकर हंसराज के सिर पर व्हील पाने से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने हत्या की इस वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए एक ट्रक से हंसराज को टक्कर मारी और सडक़ किनारे उसके शव को इस प्रकार से रख दिया कि वो सडक़ हादसा लगेे।

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