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नाबालिग से कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास, अपहरण कर दिया वारदात को अंजाम

खुलासा न्यूज। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश ने शुक्रवार को 13 साल के लड़के के साथ कुकर्म करने के मामले में अपना फैसला सुनाया है। चूरू पोक्सो कोर्ट ने दोषी बलवीर सिंह जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी के अनुसार, 20 अगस्त 2018 को राजगढ़ थाने के एक गांव में 5वीं क्लास में पढऩे वाला 13 साल का लड़का स्कूल की छुट्टी होने पर घर आ रहा था। तभी उसको बीच रास्ते में गांव का बलवीर सिंह जाट (48) मिला। जिसने उसको बाइक पर घुमाने की बात कही। आरोपी लड़के का अपहरण कर उसको गांव के जोहड़ में ले गया, जहां उसके साथ कुकर्म किया। इसी दौरान लड़के का पिता वहां आ गया। जिसको देखकर आरोपी फरार हो गया। बदनामी के डर से उस दिन किसी को कुछ नहीं बताया। 21 अगस्त को राजगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच कर 11 जुलाई 2019 को चूरू के पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं आरोपी ने 17 जून 2020 को पोक्सो कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्त बलवीर सिंह जाट को कुकर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सैनी ने बताया कि मामले में 18 गवाह पेश किए गए।

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