शहर की इन मेडिकल दुकानों पर सरकारी नियमों की अनदेखी के कारण लाइसेंस निलंबित किये

शहर की इन मेडिकल दुकानों पर सरकारी नियमों की अनदेखी के कारण लाइसेंस निलंबित किये

बीकानेर। बीकानेर में मेडिकल दुकानों पर सरकारी नियमों की अनदेखी करने के मामले में दस दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। खास बात ये है कि इन दुकानों पर दवाओं का स्टॉक तक नहीं रखा जा रहा है। सरकार की ओर से समय समय पर जारी गाइड लाइन्स की पालना भी नहीं हो रही है। पिछले दिनों मिली शिकायतों के आधार पर अनियमितताएं मिलने पर अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए हैं। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक मनोज कुमार ने बताया कि सरकारी अस्पताल के सामने श्री डूंगरगढ़ स्थित ओम मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 5 से 11 अक्टूबर (7 दिन) के लिए, आदर्श कॉलोनी शास्त्री नगर रोड स्थित आर.आर. मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 6 से 12 अक्टूबर (7 दिन) के लिए, सादुल गंज मेडिकल कॉलेज चौराहे के पास स्थित श्री जय विनायक मेडिकोज तथा आडसर पुरोहितान स्थित श्री बालाजी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 10 से 13 अक्टूबर (4 दिन) के लिए, बज्जू स्थित श्रीगंगानगर मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 11 से 14 अक्टूबर (4 दिन) के लिए निलंबित कर दिया गया है। टोंगरा ने बताया कि सत्तासर (छत्तरगढ़) स्थित कादरी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, बज्जू स्थित श्रीनाथ मेडिकोज, रामपुरा बस्ती लालगढ़ स्थित तनीषा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, नाथवाणा (लूणकरनसर) स्थित सुनील मेडिकल स्टोर तथा वेटरनरी कॉलेज रोड स्थित श्याम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 6 से 15 अक्टूबर (10 दिन) के लिए निलंबित कर दिया गया हैं

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