
बीकानेर/ मोदी स्कूल को आखरी चेतावनी जल्द निरस्त हो सकती है मान्यता






खुलासा न्यूज, बीकानेर। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर को सचिव, मोदी स्कूल लक्ष्मणगढ़ को लिखे अपने पत्र में मोदी स्कूल को आरटीई मान्यता संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, स्कूल की मान्यता कक्षा 1 से 12 होने लेकिन कक्षाओं का संचालन कक्षा 3 से प्रारंभ करने, आरटीई नियमों के अंतर्गत छात्राओं को प्रवेश नहीं देने, फीस निर्धारण कमेटी की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने, फीस जमा करवाने के पश्चात भी कक्षा 12 की छात्रा को प्री बोर्ड की परीक्षा से वंचित करने, विभागीय निर्देशों की अवहेलना एवं विभागीय उच्चाधिकारियों से सहयोगात्मक रवैया प्रदर्शित करने पर कड़ी फटकार लगाई है।
शिक्षा विभाग ने गत वर्ष 10 दिसंबर को जारी अपने पत्र में स्कूल को उपरोक्त बिन्दुओं पर समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था लेकिन 9 महीने का समय बीत जाने के पश्चात भी विद्यालय प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही करने पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने स्कूल को आखरी चेतावनी दी है।
विभाग ने मोदी स्कूल को आखिर नोटिस थमाते हुए सात दिवस का समय दिया गया है अन्यथा स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और विद्यालय के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही जारी की जाएगी।
इससे पूर्व राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी अभिभावक डॉ सुरेंद्र भास्कर की शिकायत पर मोदी स्कूल लक्ष्मणगढ़ को बाल अधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाया था। आयोग के सदस्य एवं आरटीई प्रभारी श्री शिव भगवान नागा ने बताया की आयोग ने अपनी जांच में विद्यालय प्रशासन को बाल अधिकारों का उल्लंघन करने पर आरटीई अधिनियम एवं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का दोषी पाया गया है।


