टैक्स भरने का आखिरी मौका , वित्त मंत्रालय ने कहा- नहीं बढ़ेगी तारीख - Khulasa Online टैक्स भरने का आखिरी मौका , वित्त मंत्रालय ने कहा- नहीं बढ़ेगी तारीख - Khulasa Online

टैक्स भरने का आखिरी मौका , वित्त मंत्रालय ने कहा- नहीं बढ़ेगी तारीख

यदि आपने अब तक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नही किया है तो अब भी आपके पास कुछ घंटे बचे हुए हैं। आप रात 12 बजे से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

बिना किसी पेनाल्टी के टैक्स भरने का यह आखिरी मौका है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद ITR भरने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी।

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा, तारीख बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। वहीं रिटर्न फाइल होने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 3 बजे तक 5.62 करोड़ ITR फाइल हुए हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने आज रिटर्न फाइल किया है। उन्होंने रात 12 बजे तक 20-25 लाख रिटर्न और फाइल होने की उम्मीद जताई। पिछले साल 5.43 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। वहीं आखिरी दिन 4.93 लाख रिटर्न फाइल हुए थे।

आयकर विभाग ने 2020-21 के लिए ITR फाइल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। सीए अभय शर्मा आपको समय पर ITR फाइल करन के फायदे बता रहे हैं।

जुर्माने से बचाव
निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको 10 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है।

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