
लाखों रुपए हड़पे और रजिस्ट्री भी नहीं करवायी, दो व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज







बीकानेर । लाखों रूपए ऐंठने के बाद भी भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीडि़त ने कोर्ट दस्तक दी । कोर्ट आदेश बाद सदर पुलिस ने दो नामज़द आरोपियों खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया है । परिवादी ललित घारू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद घारू वाल्मीकि निवासी शिव मंदिर के पीछे, शिवबाडी की रिपोर्ट पर राहुल व प्रेम कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। परिवादी ने बताया कि कुछ माह पूर्व राहुल पुत्र राजेश कुमार व उसका चाचा प्रेम कुमार पुत्र किशन लाल निवासी नेशनल पब्लिक स्कूल के पास, हरिजन बस्ती, ग्राम नापासर में मुझ प्रार्थी के पास आये और नगद रूपयों की तंगी के चलते अपने स्वंय की एक सम्पति वाके ग्राम नापासर, जिला बीकानेर को विक्रय करना बताया तो मैं प्रार्थी राहुल व प्रेम कुमार की मजबूरी को देखते हुये उक्त सम्पति को खरीद करने के लिये तैयार हो गया। राहुल द्वारा मेरे को अपनी उक्त सम्पति की बाजार कीमत लगभग राशि 5,80,000 रूपये बताई जिस पर मुझ प्रार्थी ने उक्त राशि पर सम्पति खरीद करने बाबत् सहमति दे दी। राहुल द्वारा 03 सितंबर 2024 को प्रार्थी से उक्त सौदे की कुल राशि 5,80,000 रूपये में से राशि 3,80,000 रूपये रूबरू गवाहान समीर अहमद एवं ईशान खान के समक्ष नगद प्राप्त कर लिये एवं शेष राशि छह माह के भीतर-भीतर शेष प्राप्त कर उक्त सम्पति का वैयनामा मुझ प्रार्थी के हक में कराने का इकरारनामा 03 सितंबर 2024 को सेन्ट्रल नोटेरी बीकानेर के यहां पंजीबद्ध करवाया। प्रार्थी ने बताया कि उक्त 6 माह की अवधि के दौरान 06 जनवरी 2025 को मुझ प्रार्थी ने शेष बकाया राशि 2 लाख रूपये लेकर राहुल से उसकी सम्पति का वैयनामा मुझ प्रार्थी के हक में करवाने को कहा तो राहुल व उसके चाचा प्रेम कुमार ने कुछ दिवस पश्चात् वैयनामा करवाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार राहुल व उसके चाचा प्रेम कुमार ने वैयनामा करवाने के लिये रोज टाल- मटौल करते रहे। प्रार्थी ने बताया कि मुझ प्रार्थी द्वारा अधिक दबाव देकर राहुल व उसके चाचा प्रेम कुमार को वैयनामा करवाने के लिये कहा गया तो राहुल व उसके चाचा प्रेम कुमार द्वारा मुझ प्रार्थी को बताया कि राहुल ने उक्त सम्पति का इकरारनामा करने से पहले ही सम्पति को अडाणी फाइनेन्स लिमिटेड में बधक (मोरगेज) रखा हुआ है तब मुझ प्रार्थी द्वारा राहुल व उसके चाचा प्रेम कुमार को कहा कि तुमने मेरे साथ इकरानामा क्यों किया तब राहुल व उसके चाचा प्रेम कुमार ने मुझ प्रार्थी को कहा कि हमनें बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर रखा है जो तुमसे हो सकता है वह तुम कर लो। उक्त सम्पति का वैयनामा तुम्हारे हक में नहीं करवायेगें और ना ही तुम्हारे पैसे वापस देगें। तुमसे जो होता है वह तुम कर लो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस और कोर्ट कचहरी में अपनी जैब में लेकर घूमता हूं। प्रार्थी ने बताया कि इसके पश्चात् राहुल व उसके चाचा प्रेम कुमार ने मुझ प्रार्थी को धमकी दी की अब तुम अपने रूपये लेने मेरे घर आये और मेरे पिता व दादा को इस बारे में बताया तो तुम्हें जान से मरवा देगें। इस मामले को लेकर प्रार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, बीकानेर में इस्तग़ासा पेश किया । इस्तग़ासे के आधार पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, बीकानेर ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश सदर पुलिस को दिया ।


