
जानिए कैसे होगा पेंशन के लिए सत्यापन, कितने रुपए लगेंगे





खुलासा न्यूज,बीकानेर। आप सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी किसी प्रकार की पेंशन ले रहे हो तो आपको 31 दिसम्बर 2020 तक ई मित्र पर सत्यापन करवाना होगा। यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन रुक सकती है। इसलिए 31 दिसम्बर से पहले सत्यापन जरूर करवा लें। इसके लिए ई मित्र आपसे निर्धारित 50 रुपए लेंगे। वहीं ई मित्र प्लस पर यह सुविधा निशुल्क है। यदि आपसे कोई ई मित्र संचालक 50 रुपए से ज्यादा ले तो आप 181 पर इसकी शिकायत अपने फोन से कर सकते हो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन एवं विकलांग पेंशन सरकार की ओर से दी जा रही है। पेंशन के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रार्थी को जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। ताकि पेंशन आगामी वर्ष में भी चालू रह सके। पूर्व में इन पेंशन को चालू रखने के लिए सम्बन्धित प्रार्थी द्वारा वर्ष में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होता था एवं पेंशन का भुगतान भी स्थानीय उपकोष/कोष कार्यालय द्वारा किया जाता था। मूलत: यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है परन्तु इसका सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार एवं विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्र में नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी की ओर से किया जाता है। प्रतिवर्ष सत्यापन की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है।
सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज
पेंशनधारी को अपने पीपीओ नम्बर, जनआधार नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर लेकर ई-मित्र पर स्वयं को उपस्थित होना होगा। अपने बायोमेट्रिक सत्यापन दर्ज कर अपने जीवित होने के प्रमाण के साथ साथ पुत्र सरकारी सेवा में नहीं होने एवं वार्षिक आय निर्धारित आय से अधिक नहीं होने की स्वघोषणा करनी होगी। नई पेंशन बनवाने या पेंशन में किसी भी प्रकार के संशोधन करवाने के लिए उक्त संशोधन जनआधार कार्ड में किया जाना आवश्यक है। अगर प्रार्थी के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करता है तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत में ई-मित्र कियोस्कधारक, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं पटवारी से सहयोग ले सकता है।

