खलासी के परिवार को दो साल बाद मिला न्याय चालक को 2 साल की जेल - Khulasa Online खलासी के परिवार को दो साल बाद मिला न्याय चालक को 2 साल की जेल - Khulasa Online

खलासी के परिवार को दो साल बाद मिला न्याय चालक को 2 साल की जेल

बीकानेर। ग्राम न्यायालय बीकानेर की न्यायाधीश नीतू रानी ने टर्बो ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाकर खलासी को जान लेने वाले चालक को दो साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। 11 सितंबर, 08 को बीछवाल थाना पुलिस को रिपोर्ट मिली थी कि झुंझुनूं में खेतड़ी निवासी गिरधारीलाल गांव के महावीरप्रसाद के टर्बो ट्रक में आठ-दस माह से खलासी की नौकरी करता था। नौ सितंबर, 08 को चालक बाबूलाल मीणा और खलासी गिरधारीलाल जयपुर से ट्रक में लोहे के सरिये भरकर रवाना हुए और 10 सितंबर को बीकानेर पहुंचे थे। उन्होंने करणी नगर एरिया के पास निर्माणाधीन पुलिस कॉलोनी में ट्रक खाली कर दिया। रात को 10 बजे ट्रक लेकर रवाना हुए तो टायर मिट्टी में धंस गए।
चालक बाबूलाल ने खलासी से नीचे उतरकर टायर के आगे से मिट्टी हटाने के लिए कहा। गिरधारी नीचे उतरकर मिट्टी हटाने लगा। इस दौरान चालक बाबूलाल ने ट्रक को गियर में डालकर तेजी से आगे बढ़ाया जिससे गिरधारी टायरों के नीचे दब गया। उसे गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल ले जाया गया जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर चालक बाबूलाल को दो साल का कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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