जोधपुर हाईकोर्ट ने बीकानेर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को किया तलब, कहा- अनुपालना केवल कागजी

जोधपुर हाईकोर्ट ने बीकानेर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को किया तलब, कहा- अनुपालना केवल कागजी

जोधपुर हाईकोर्ट ने बीकानेर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को किया तलब, कहा- अनुपालना केवल कागजी
काले हिरणों से जुडा है पूरा मामला

खुलासा न्यूज़। जोधपुर हाईकोर्ट ने तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य में कृष्ण मृगों को लेकर पूर्व में पारित आदेशों की पालना केवल कागजी होने की वजह से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर को तलब किया गया है। खंडपीठ के समक्ष स्व प्रेरणा से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि अनुपालना का हलफनामा पेश कर दिया गया है। कोर्ट ने हलफनामा देखने के बाद कहा कि इस मामले में दिए गए पूर्व के आदेश 31अगस्त 2022,20अक्टूबर 2023 और 22 अगस्त 2024 को पेश किए हलफनामों को देखकर लगता है कि यह केवल कागजी अनुपालना के हलफनामे है और अधिकारियों द्वारा कोई गंभीर प्रयास नही किए गए है। कोर्ट ने सबसे पहले सोमवार को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट के आदेशों की पालना में अब तक किए गए प्रयासों से अवगत कराने का निर्देश दिया है।

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