
करंट से महिला की मौत का जिम्मेदार जोधपुर डिस्कॉम, 9.9 लाख रु. देने होंगे





करंट से महिला की मौत का जिम्मेदार जोधपुर डिस्कॉम, 9.9 लाख रु. देने होंगे
बीकानेर। जिला न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने नोखा के उडसर गांव में बिजली के तारों के कारण करंट की चपेट में आने से महिला की मौत के मामले में जोधपुर डिस्कॉम को दोषी मानकर 9.9 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। वर्ष, 21 में उडसर गांव में सुखी देवी ने शंकरलाल के खेत को काश्त पर ले रखा था। खेत में कृषि कनेक्शन था। 19 जनवरी, 21 को दोपहर तीन बजे सुखी देवी खेत में फसल की सिंचाई के लिए ट्यूबवैल की मोटर चलाने गई। इसके लिए लाइन बदली।
मोटर चलाने के लिए स्टार्टर को छुआ तो सुखी देवी को हाई पॉवर करंट लगा जिससे वह बेहोश हो गई। उसे नोखा अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
जसरासर पुलिस थाने में मर्ग दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि घटनास्थल पर लगे ट्रांसफार्मर और बिजली लाइन के झूलते तारों से एलटी लाइन से स्टार्टर तक हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित हुआ। कोर्ट ने इस मामले में जोधपुर डिस्कॉम की लापरवाही और सुखी देवी की मौत का जिम्मेदार माना। उसके वारिसों को 9.9 लाख रुपए का मुआवजा सितंबर, 21 से ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए।


