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जोधपुर डिस्कॉम काश्तकार की करंट से मौत का जिम्मेदार, 10.17 लाख रु. का देना होगा मुआवजा

जोधपुर डिस्कॉम काश्तकार की करंट से मौत का जिम्मेदार, 10.17 लाख रु. का देना होगा मुआवजा
बीकानेर। जिला न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने जोधपुर डिस्कॉम को खेत में काम कर रहे काश्तकार की मोटर चलाते समय करंट से मौत का जिम्मेदार मानते हुए मृतक के परिजनों को 10.17 लाख रुपए का भुगतान करने आदेश दिए हैं।
17 मई, 19 को निंबाराम सुबह 7 बजे खेत में काम कर रहा था। फसल में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की मोटर चालू करने गया और जैसे ही स्टार्टर को छुआ तो स्टार्टर की बॉडी में हाई पॉवर करंट आ गया और उसकी चपेट में आने से निंबाराम की मौत हो गई। इस संबंध में जसरासर पुलिस थाने में मर्ग दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच की और नतीजा एसडीएम नोखा के समक्ष पेश कर दिया। जांच में माना कि घटनास्थल पर लगे ट्रांसफार्मर के ढीले झूलते तारों से करंट एलटी लाइन से स्टार्टर तक पहुंच गया।
निंबाराम ने जैसे ही मोटर चलाने के लिए स्टार्टर का बटन दबाया तो हाई वोल्टेज करंट से उसकी मौत हो गई। इसमें जोधपुर डिस्कॉम की गफलत और लापरवाही रही है। परिजनों ने जोधपुर डिस्कॉम और उसके अभियंताओं के खिलाफ कोर्ट में वाद पेश कर मुआवजा मांगा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जोधपुर डिस्कॉम को दोषी माना और निंबाराम के परिजनों को 10.14 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। यह राशि 31 अगस्त, 21 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दो माह में देनी होगी।

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