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31 दिसंबर तक फाइल करना है ITR, जानिए तीन फायदे

साल 2020-2021 के लिए आपको 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। ITR फाइल करने के कई फायदे होते हैं। इससे लोन मिलने में आसानी रहती है। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।  आपको ITR फाइल करने के फायदे, फाइल न करने के नुकसान, ITR किसे फाइल करना चाहिए और इसे कैसे फाइल करना है, ये बता रहे हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मिलते हैं दो ऑप्शन
ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

ITR फाइल नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
अगर आपकी कुल आय 2.5 लाख से ज्यादा है और आप 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समय रहते ITR फाइल न करने से न केवल पेनल्टी देनी पड़ सकती है, बल्कि समय पर ITR फाइल नहीं करने के कई और नुकसान भी हैं…

  • देना पड़ सकता है जुर्माना: निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल नहीं करने पर आपको 5 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
  • नोटिस आने का डर नहीं रहेगा: समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है।
  • ब्याज की बचत: यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234ए के तहत 1% प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।
  • नुकसान कैरी फॉरवर्ड: नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड नहीं कर सकेंगे। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम नहीं कर सकेंगे।
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