
बीएच सीरिज के प्रति वाहन मालिको का रुझान बढ़ा






बीकानेर। भारत सीरीज (बीएच) के नंबर अब पुराने वाहनाें पर लग सकेंगे। बीएच सीरिज के प्रति वाहन मालिकाें का रूझान बढ़ाने के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी इसका नाेटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीएच नंबर मिलने के बाद दूसरे राज्य में जाने पर वाहन मालिकों को टैक्स नहीं देना होगा। नंबर बदलने की भी जरूरत नहीं होगी। न ही चेकिंग के समय परेशान हाेना पड़ेगा। खास बात यह है कि बीएच सीरीज के नंबर उन्हीं चुनिंदा लोगों को अलाॅट हाेंगे, जाे इसके लिए पात्र हैं।
इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने सभी आरटीओ-डीटीओ को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जिन वाहनों पर अभी सामान्य रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद हैं, उन्हें बीएच सीरीज में बदला जा सकेगा। पहले बीएच सीरीज के नंबर चुनिंदा लोगों को ही अलाॅट हाेते थे। इस सीरीज के नंबर लेने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी थी। इसमें सेना के कर्मचारी, अधिकारी, केंद्रीय विभाग, रक्षा मंत्रालय, अर्ध सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग शामिल हैं, जिनका कार्यालय 4 राज्यों से अधिक जगह हो।
उधर वरिष्ठ परिवहन निरीक्षक करणाराम ने बताया कि एक साल में अभी तक जिले में 350 काराें व 100 बाइक को बीएच सीरीज के नंबर जारी हुए हैं। पुरानी कारों पर बीएच नंबर की सीरीज शुरू होने के बाद दूसरे राज्यों से खरीदी गई लग्जरी और महंगी कारों का प्रदेश में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। नियमित नंबर सीरीज में टैक्स अधिक होने की वजह से लोग दूसरे राज्य से कार खरीदने के बाद भी प्रदेश में पंजीकृत नहीं कराते थे। नई व्यवस्था से रजिस्ट्रेशन के साथ विभाग का राजस्व भी बढ़ेगा।
वाहन बेचने से पहले बदलना हाेगा नंबर : बीएच नंबर की सीरीज में कार रजिस्ट्रेशन कराने वाला व्यक्ति कार ऐसे व्यक्ति को बेचता है, जो बीएच नंबर के लिए पात्र नहीं है तो संबंधित व्यक्ति को बीएच नंबर की जगह नियमित नंबर लेना होगा। 7 किस्त में जमा हाेगा टैक्स : बीएच नंबर की सीरीज कार का टैक्स नियमित से कम है। इतना नहीं हर दो साल में 14 साल तक 7 किस्त में यह टैक्स वाहन मालिक से वसूला जाएगा। फिर किस्त की आधी राशि हर साल देनी होगी। यानी एक साथ टैक्स नहीं भरना होगा।
यूं समझें टैक्स का गणित
अभी किसी कार की कीमत जीएसटी सहित 10 लाख है। उस पर 9% नियमित टैक्स 90 हजार रुपए लगेगा। बीएच नंबर लेने पर 10 लाख रु. में से 3.57 लाख रु. पहले ही जीएसटी के कम होंगे। फिर 8% टैक्स लगेगा।
कार कीमत बीएच टैक्स नियमित टैक्स
10 लाख 8 प्रतिशत 9 प्रतिशत
10-20 लाख 10 प्रतिशत 11 प्रतिशत
20 लाख+ 12 प्रतिशत
डीजल की कार पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त और ईवी कार पर 2 प्रतिशत कम टैक्स लगेगा। टैक्स कार की कुल कीमत (जीएसटी हटाकर) पर लगेगी।


