12 से अधिक बैठक क्षमता वाले यात्री वाहनों पर लगी सीढिय़ों को हटाने के दिए निर्देश, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

12 से अधिक बैठक क्षमता वाले यात्री वाहनों पर लगी सीढिय़ों को हटाने के दिए निर्देश, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान के जग विख्यात बाबा रामसापीर के रामदेवरा मेले को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने एक आदेश जारी कर मेले के दौरान सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ओवर लोडिंग वाहनों पर नियंत्रण करने एवं रामदेवरा मेले के दौरान घटित होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 112 (2) व सपठित राजस्थान मोटरयान नियम-1990 के तहत प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले में बारह एवं बारह से अधिक क्षमता (चालक सहित) के चलने वाले समस्त यात्री वाहनों पर लगी सीढिय़ों को हटाने के लिए आदेश दिए है। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार बारह एवं बारह से अधिक क्षमता वाले (चालक सहित) यात्री वाहनों पर लगी सीढिय़ों को हटाया जाना आवश्यक है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर आगामी 10 सितम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

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