बिना पंजीकरण के संचालित डायग्नोस्टिक लैब पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

बिना पंजीकरण के संचालित डायग्नोस्टिक लैब पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

बीकानेर। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत गठित जिला प्राधिकरण की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में आयोजित हुई। प्राधिकरण के तौर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध एवं आईएमईए सचिव डॉ. हरमीत सिंह तथा निरीक्षण दल प्रभारी डॉ. रमेश गुप्ता शामिल हुए। बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए उन 8 डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रभारी भी उपस्थित हुए, जिनका निरीक्षण एक्ट के तहत निरीक्षण दल द्वारा 2 अगस्त को किया गया था। यह सभी केंद्र बिना क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट पंजीकरण के संचालित पाए गए थे। बैठक में जिला कलेक्टर ने निरीक्षण में मिली कमियों तथा एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा की और बिना पंजीकरण के लैब संचालन पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्ट के शत-प्रतिशत प्रावधानों को लागू किया जाएगा। एक ही चिकित्सक के कई लैब पर बिना उपस्थित हुए सेवा देने जैसे मामलों को जिला कलेक्टर ने अत्यंत गंभीरता से लिया और इस प्रकार की कार्य प्रणाली पर सख्ती से विराम लगाने के निर्देश सीएमएचओ डॉ. साध को दिए।

Join Whatsapp
टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 90400 रेट , 22 कैरट 95400 चांदी 1178000 |टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 90400 रेट , 22 कैरट 95400 चांदी 1178000 |