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बीकानेर एसपी के सभी एसएचओ के दिये निर्देश,हवालात में मुल्जिम के कपड़ों में बेल्ट और नाड़ा न हो

बीकानेर एसपी के सभी एसएचओ के दिये निर्देश,हवालात में मुल्जिम के कपड़ों में बेल्ट और नाड़ा न हो
बीकानेर। बीकानेर एसपी ने जिले के सभी एसएचओ से कहा है कि हवालात में मुल्जिम के कपड़ों में बेल्ट और नाड़ा न हो। उसके बाथरूम के नल की ऊंचाई भी एक फिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हवालात में बंदी की सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए हैं। सूरतगढ़ के सिटी थाने की हवालात में बंदी की ओर से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना के बाद बीकानेर जिले में सभी पुलिस थानों के एसएचओ, सर्किल सीओ को अलर्ट कर दिया गया है। एसपी कावेन्द्र सिंह सागर ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अनुसंधान, पूछताछ, परिवाद जांच, बयान के लिए थाने में, पुलिस वाहन में या अन्य किसी स्थान पर पुलिस के साथ ले जाया गया हो तो वह पुलिस कस्टडी यानी हिरासत में माना जाएगा। हिरासत में लेने से पहले हर हाल में उसकी अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी। हवालात और बाथरूम को अच्छी तरह से चेक कर लिया जाए जिससे कि वहां जहर, माचिस, रस्सी, ब्लेड, चाकू, छुरा ना हो। इनसे आरोपी खुद या किसी ओर को नुकसान पहुंचा सकता है।
एसपी ने कहा है कि हवालात में आरोपी के कपड़ों का खास ध्यान रखना होगा। उसके कपड़ों में बेल्ट, नाड़ा या अन्य कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए जिससे कि वह फंदा बना सके। इसके अलावा हवालात में बाथरूम की कुंडी ना हो, गेट आधा हो और बाथरूम में लगे नल की ऊंचाई एक फिट से ज्यादा ना हो। फिनाइल, तेजाब, क्लीनर, नेफ्थलीन की गोलियां जैसा सामान नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला को गिरफ्तार करना हो तो दिन में महिला कांस्टेबल का साथ होना जरूरी है। रात को उसे थाने में ना रखें। अनुसंधान के बाद उसे कोर्ट में पेश कर दें। गौरतलब है कि सूरतगढ़ के सिटी थाने की हवालात में बुधवार की देर रात को डीडवाना निवासी नरेश कुमार कुलडिय़ा ने रजाई कवर का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी।
हिरासत में मुल्जिम पर नजर रखने के निर्देश
अगर किसी आरोपी के साथ भीड़ या अन्य व्यक्तियों ने मारपीट की हो, उसे थाने लाने से पहले अस्पताल ले जाएं। मेडिकल मुआयना, मरहम-पट्‌टी करवाएं
हिरासत में लेने वाले व्यक्ति के परिजनों से उसकी मेडिकल हिस्ट्री व दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल कर लें
जहां तक संभव हो, हवालात में ही बाथरूम होना चाहिए। अगर बाहर है तो संतरी-गार्ड की मौजूदगी में ही हवालात से निकालें। तलाशी लेकर वापस हवालात में डालें
हवालात में मुल्जिम की हरकतों का ध्यान रखना चाहिए। उसकी आदतों व पूर्व हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए
गुमशुदा या मुल्जिम की तलाश के दौरान परिवादी या आरोपी के रिश्तेदार को अपने साथ ले जाना गलत है। खासकर किसी महिला को बिल्कुल नहीं ले जाना है
परिवादी, आरोपी के वाहन का उपयोग नहीं करना है

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