कल से शुरू होंगे महंगाई राहत शिविर केंप, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हें ही मिलेगा लाभ, जानें किन दस्तावेजों की रहेगी जरूरत - Khulasa Online कल से शुरू होंगे महंगाई राहत शिविर केंप, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हें ही मिलेगा लाभ, जानें किन दस्तावेजों की रहेगी जरूरत - Khulasa Online

कल से शुरू होंगे महंगाई राहत शिविर केंप, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हें ही मिलेगा लाभ, जानें किन दस्तावेजों की रहेगी जरूरत

खुलासा न्यूज, बीकानेर। आमजन को महंगाई से राहत देने का अभियान सोमवार से शुरू होगा। इसकी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने रविवार को बताया कि जिले में प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। जिले में 70 स्थानों पर स्थाई शिविर आयोजित होंगे। वहीं 366 ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों के 210 वार्डों में आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के दौरान महंगाई राहत के अस्थाई शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक होंगे। महंगाई राहत शिविरों में 10 योजनाओं के लाभार्थियों का पंजीकरण होगा। लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिविर में पंजीकरण करवाना होगा। यह पंजीकरण किसी भी शिविर में तथा शिविर अवधि में कभी भी करवाया जा सकेगा, लेकिन पंजीकरण के पश्चात योजनाओं का लाभ निर्धारित तिथि से ही देय होगा। पंजीकरण के पश्चात लाभार्थी को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। यह गारंटी कार्ड संबंधित योजनाओं के लाभ की गारंटी होगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक शिविर के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के सीमित के लिए तहसीलदार अथवा अधिशासी अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। प्रत्येक अस्थाई शिविर 2 दिन चलेगा।

इन दस्तावेजों की रहेगी आवश्यकता

जिला कलेक्टर ने बताया कि महंगाई राहत शिविर में पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। जन आधार कार्ड से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। वहीं 100 यूनिट बिजली के लिए बिजली का बिल तथा 500 में गैस सिलेंडर प्राप्त करने की योजना में पंजीकरण के लिए गैस कनेक्शन की डायरी लानी होगी। उन्होंने बताया स्थाई महंगाई राहत शिविरों में 20 गुणा 20 तथा अस्थाई में 15 गुणा 15 फुट की कैनोपी होगी। प्रत्येक कैनोपी में दो अकाउंट लगाए जाएंगे। एक में लाभार्थी जा रजिस्ट्रेशन होगा तथा दूसरे में गारंटी कार्ड प्रिंट करके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन आधार कार्ड का कोई भी सदस्य पंजीकरण के लिए शिविर में आ सकेगा। उन्होंने बताया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार के आवेदन भरने की जरूरत नहीं रहेगी। यह पंजीकरण एक बार ही करवाना होगा।

पहले दिन 17 स्थानों पर होंगे शिविर

जिला कलेक्टर बताया कि सोमवार को प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत बीकानेर नगरीय क्षेत्र में वार्ड नंबर 1,2 तथा 67 और 68 में शिविर होंगे। वार्ड 1 का शिविर बंगला नगर के वेयरहाउस गोदाम के पीछे स्थित पार्षद सेवा केंद्र में, वार्ड 2 का शिविर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी भवन में, वार्ड 67 का नगर निगम के भंडार कार्यालय तथा वार्ड का शिविर महिला मंडल बालिका माध्यमिक विद्यालय में होगा। इसी प्रकार प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत पहले दिन बीकानेर के कालासर और कोलासर, लूणकरणसर के कांकड़वाला, श्रीडूंगरगढ़ के दुलचासर और बेनीसर, कोलायत के देवड़ा की ढाणी और शंभू का बुर्ज, नोखा के सलूंडीया और धरनोक, बज्जू के बीकमपुर, पूगल के भानीपुरा, छत्तरगढ़ के मोतीगढ़ तथा खाजूवाला के 5 केवाईडी में यह शिविर होंगे।

इन योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन

1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर 2. मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली 3. मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली 4. मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट 5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौडी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार 6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर 7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि 8. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए 9. मुख्यमंत्री विरजीयी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए 10 मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर आदि।

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