पाक बॉर्डर से सटे गांवों में बढ़ाई सतर्कता, प्रतिबंधित क्षेत्रों में एंट्री बैन, धारा 144 की अवधि बढ़ाई

पाक बॉर्डर से सटे गांवों में बढ़ाई सतर्कता, प्रतिबंधित क्षेत्रों में एंट्री बैन, धारा 144 की अवधि बढ़ाई

खुलासा न्यूज, बीकानेर। जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश आगामी दो माह तक बढ़ाए हैं। बीकानेर से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में आशंका रहती है। आमतौर पर जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट विभिन्न स्थानों में स्थित पीसीओ के माध्यम से आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति इन केन्द्रों पर जाकर दूरसंचार के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं सीमा पार भी देते हैं। सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण भी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा रहता है। भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व जाने वाले निवासियों को रात सात बजे से सुबह छह बजे तक बिना अनुमति सीमांत क्षेत्रों में नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। पूगल, खाजूवाला एवं बज्जू के ग्राम बल्लर, गुलामअली वाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर व मगनवाला में रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक अनुमति लेकर ही आना-जाना होगा। अनुमति समीपस्थ बीएसएफ व बीओपी से प्राप्त की जा सकेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। बज्जू, पूगल, रणजीतपुरा, खाजूवाला व छतरगढ़ क्षेत्र में कोड संख्या 0092 (पाकिस्तान का टेलीफोन कोड नम्बर) किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय कॉल का रिकॉर्ड भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संधारण किया जाएगा। कोड संख्या 0092 पर आने व जाने वाली कॉल की जांच के लिए भारत सरकार संचार निगम लिमिटेड से सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। पाकिस्तानी सिम का उपयोग करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

Join Whatsapp 26