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अब इस तारीख तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न

बीकानेर। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं कानूनी सलाहकार एडवोकेट गणेश शर्मा ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के ओरिजनल एवं रिवाइज आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होगी एवं ऐसे करदाता जिन्हें अपने लेखा पुस्तकों का टैक्स ऑडिट कराना होता है कि उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करनी होगी। मध्यम एवं छोटे करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि यदि करदाता का स्व निर्धारित कर दायित्व 1 लाख रुपया तक है तो वे कर का भुगतान 30 नवंबर 2020 तक कर सकते हैं परंतु यदि स्व निर्धारित कर का दायित्व एक लाख रुपये से अधिक आता है तो कर भुगतान की अंतिम तिथी नहीं बढ़ायी गई है अर्थात ऐसे करदाता को निश्चित तिथि के बाद ब्याज के साथ कर का भुगतान करना होगा । धारा 80 सी, 80डी एवं 80जी के अंतर्गत वित् वर्ष 2019-20 के लिए निवेश करने की अंतिम तिथि भी 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी गई है । पूंजीगत लाभ टैक्स में छूट के लिए धारा 54 एवं 54एफ में निवेश करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी गई है । वित् वर्ष 2019-2020 के टीडीएस एवं टीसीएस के रिटर्न दाख़िल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई 220 एवं टीडीएस एवं टीसीएस के सर्टिफि़केट जारी करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दी गई है । इनकम टैक्स में विलंबित कर के भुगतान के लिए 9 प्रतिशत की ब्याज दर का लाभ केवल 30 जून 2020 तक ही मिलेगा इसके पश्चात सामान्य दर से ब्याज देना होगा ।

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