31 जुलाई तक दाखिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना

31 जुलाई तक दाखिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए 11 जुलाई 2023 तक 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को कहा है। 31 जुलाई के बाद ITR भरने पर लेट फीस (जुर्माना) देनी होगी।

ITR फाइल करते समय पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से अपने लिए सही ऑप्शन चुनें
करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |