
अगले तीन दिन में नत्थुसर गेट से जूनागढ़ तक सडक़ के दोनों तरफ अवैध निर्माण हटेंगें






अगले तीन दिन में नत्थुसर गेट से जूनागढ़ तक सडक़ के दोनों तरफ अवैध निर्माण हटेंगें
बीकानेर। शहर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कई बार इनको हटाने की कोशिश की लेकिन हर बार राजनीति के भंट चढ़ जाते है। इसको लेकर नरसिंह किराडू बनाम शिवपुरी प्रकरण में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश सं. 05 ने 30 मई 2024 को नगर निगम को आदेश पारित कर कहा कि नत्थुसर गेट से जूनागढ़ तक सडक़ के दोनों तरफ के अवैध निर्माण एवं अवैध रुप से किये गये कब्जों को हटाकर पालना रिपोर्ट देनी थी। उसी आदेश की पालना करते हुए निगम ने अपने क्षेत्राधिकार में इनका सर्वे हेतु चार सदस्यीय निगम कार्मिकों के दल का गठन किया जाकर अवैध निर्माण कब्जों का चिन्हीकरण कर लाल स्याही से क्रास के चिन्ह लगाये गये है। न्यायालय आदेश की पालना करते हुए निगम ने नोटिस जारी किया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 8 मार्च से अगले तीन दिन में अवैध निर्माण, कब्जा, टीनशेड, चौकी, फुटपाथ, पेडी आदि अपने स्वयं के स्तर पर हटा लेवे अन्यथा समयाविध व्यतीत होने के बाद निगम अतिक्रमण निरोधक दल द्वारा बिना किसी सूचना के सडक़ पर किये गये अतिक्रमणों को हटा दिया जायेगा। तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानो के अन्तर्गत संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे जायी जावेगी।


