महिला सरपंचों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि की दखलअंदाजी अब पड़ेगी भारी - Khulasa Online महिला सरपंचों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि की दखलअंदाजी अब पड़ेगी भारी - Khulasa Online

महिला सरपंचों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि की दखलअंदाजी अब पड़ेगी भारी

खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिले के विभिन ग्रामपंचयतो में महिलाएं सरपंच पद पर नियुक्त है। ऐसी ग्रामपंचयतों में महिलाओं की जगह प्रतिनिधियों द्वारा दखल अंदाजी करके ग्रामीणों को परेशान करने की बात सामने आई। इसको लेकर बीकानेर के एडवोकेट दलीपसिंह और एडवोकेट जीतू सिंह भाटी द्वारा आरटीआई के माध्यम से सूचना जिला परिषद से मांगी तो परिषद ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 45 के तहत कार्यवाही करके ऐसे सरपंचों को पद से अपात्र घोषित करने की बात कही और राजपुरोहित ने जब लगातार परिषद से पूछा कि सरपंच पंचायत में अनुपस्थित रहते तो क्या कार्यवाही की जाएगी। परिषद ने धारा 39(1)ख और 39(2) के तहत कार्यवाही करने की बात सामने आई।
एडवोकेट भाटी ने बताया की साक्ष्य के रूप में दस्तावेज एकत्रित किये जा रहे। जो प्रतिनिधि ग्रामपंचायतों के लेटरपेड पर नाम फोन नम्बर लिखे गए उनके खिलाफ पंचायतीराज विभाग जयपुर में शिकायत करके ऐसे सरपंचों को अपात्र घोषित करवाया जायेगा।
विभिन्न ग्रामपंचयतों में सरपंच उपस्थित न रहकर उनके प्रतिनधियों द्वारा ही कार्य देखा जाता है और ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा उनका साथ दिया जा रहा है और सरपंचों द्वारा लगातार अनुपस्थिति रहकर उनके जगह प्रतिनिधियों द्वारा जाली हस्ताक्षर भी किये जा रहे है। ऐसे सरपंचों के नामांकन के आवेदन की नकल प्राप्त करके जाली हस्ताक्षर को एफएसएल विभाग में भेजकर जांच करवायी जाएगी और दोषियों पर उचित कार्यवाही करवाई जाएगी।

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