बिजली चोरी के मामलों में एमनेस्टी योजना की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ाई - Khulasa Online बिजली चोरी के मामलों में एमनेस्टी योजना की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ाई - Khulasa Online

बिजली चोरी के मामलों में एमनेस्टी योजना की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ाई

 

बीकानेर। जोधपुर डिस्कॉम ने इस साल पुरानी वीसीआर के तत्काल निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत बीकानेर शहर में भी बीकेईएसएल पुरानी वीसीआर के मामले निपटाए जा रहे हैं।बीकेईएसएल के सीओओ जयन्त राय चौधरी ने बताया कि एमनेस्टी योजना के तहत 31 दिसम्बर 2022 तक के लम्बित वीसीआर का पूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए उपभोक्ता पब्लिक पार्क स्थित उपभोक्ता शिकायत निराकरण केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हैं।सभी लंबित प्रकरणों की सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। जो उपभोक्ता विद्युत चोरी में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे प्रकरणों में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है।चौधरी ने बताया कि योजना के तहत एक लाख तक की वीसीआर पर 40 प्रतिशत की वैधानिक दायित्व की राशि व 25 प्रतिशत कम्पाउंडिंग राशि देनी होगी। एक लाख से अधिक राशि की वीसीआर के मामले में एक लाख तक वैधानिक दायित्व 40 प्रतिशत व एक लाख से उपर की राशि पर 10 प्रतिशत व पूर्ण कम्पाउंडिंग राशि जमा कराने पर वीसीआर के मामले को समाप्त कर दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरण जिनमें कोर्ट में चालान पेश हो चुका है, उनमें यह योजना लागू नहीं होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता की ओर से कोर्ट में केस किया हुआ है, ऐसे मामलों में कोर्ट से केस वापस लेने पर इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जो मामले सर्किल स्तरीय पुर्नरीक्षण राजस्व निर्धारण समिति में पहले ही निर्धारित किए जा चुके है लेकिन अभी उसकी राशि जमा नहीं हुई है, ऐसे मामले में उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते है।

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