बीकानेर ऑरेंज जोन में, जान लीजिए नियम, नहीं माने तो पड़ेगा बहुत भारी

बीकानेर ऑरेंज जोन में, जान लीजिए नियम, नहीं माने तो पड़ेगा बहुत भारी

– सार्वजनिक परिवहन व बसों को अनुमति नहीं, स्पा और सैलून भी नहीं खुल सकेंगे
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कहा है कि बसों का जिले के भीतर और अंतर जिला आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गौतम ने बताया सोमवार से 17 मई तक के लिए राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार बीकानेर जिला ऑरेंज जोन में है। रेड जोन के अनुमत सभी गतिविधियां ओरेंज जोन में भी अनुमत होगी। इसके अतिरिक्त यहां निजी चार पहिया वाहन या टैक्सी एवं कैब जिसमें वाहन चालक के अतिरिक्त अधिकतम 2 सवारियां, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा में चालक तथा एक सवारी के साथ तथा दो पहिया वाहनों पर एक सवार के आवागमन के लिए अनुमति होगी।
जिला कलेक्टर ने बताया कि यह समस्त अनुमति रोकथाम जोन क्षेत्र या निषेधाज्ञा क्षेत्र (कर्फ्यू क्षेत्र) के अतिरिक्त एरिया के लिए दी गई है।
गौतम ने बताया कि दुकान खोले जााने के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों की ही अनुपालना करनी होगी। उन्होंनेेे बताया नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून खोलने की भी अनुमति नहीं दी गई । गौतम ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में समस्त निर्माण गतिविधियां के संबंध में पूर्व में जारी नियम लाागू होंगे । वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है।

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