
चेक अनादरण के मामले में युवक पर 4.20 लाख का जुर्माना व चार की सजा सुनाई





चेक अनादरण के मामले में युवक पर 4.20 लाख का जुर्माना व चार की सजा सुनाई
बीकानेर। चेक अनादरण के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को चार माह के साधारण कारावास और 4 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। एडवोकेट निर्मल कुमार व्यास ने बताया कि बजरंग बिश्नोई मैसर्स गिरधर गोपाल कल्ला एंड कंपनी के गजनेर रोड स्थित पेट्रोल पंप से अक्सर उधार पेट्रोल भरवाता था। उसकी उधारी 2 लाख 59 हजार 926 रुपए हो चुकी थी। बिश्नोई ने 11 दिस ंबर 2017 को इस राशि का चेक दिया, जो बैंक में डिसओनर हो गया था। इस पर उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था।


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