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जरूरी खबर : बिना किसी लेट फीस आयकर रिटर्न भरें, नहीं तो देनी होगी पैनल्टी, समय पर भरेंगे तभी मिलेगा रिफंड

वित्तीय वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23‎ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून से‎ हो चुकी है। फॉर्म-16 मिल चुका है तो फौरन इनकम‎ रिटर्न दाखिल कर दें, क्योंकि धीरे-धीरे इनकम टैक्स की‎ ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ज्यादा टैक्स पेयर्स द्वारा रिटर्न‎ फाइलिंग करने के चलते लोड बढ़ता जाएगा। टैक्स एडवाइजर प्रिंस जिंदल ने बताया कि इनकम‎ टैक्स फाइलिंग में होने वाली दिक्कतों से बचना चाहते हैं‎ तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर फौरन आयकर‎ रिटर्न दाखिल कर लें।‎ यदि आपने असेसमेंट‎ ईयर 2022-23 के लिए समय से पहले आयकर‎ रिटर्न भर लिया तो टैक्स विभाग से जल्द‎ आपको रिफंड जल्दी मिल जाएगा। देरी से आयकर‎ रिटर्न भरने पर भीड़ बढ़ने के चलते प्रोसेसिंग में देरी‎ के बाद रिफंड मिलने में देरी भी हो सकती है।

 

वित्तीय वर्ष‎ 2021-22 और असेसमेंट ईयर‎ 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न बगैर‎ किसी लेट फीस के भरने के लिए‎ आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि इस‎ तारीख के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न‎ दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के‎ सेक्शन 234 ए और अंडर सेक्शन 234 एफ के तहत आपको लेट फीस के साथ‎ टैक्स पर ब्याज भी चुकाना होगा।

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