
जरूरी खबर : बिना किसी लेट फीस आयकर रिटर्न भरें, नहीं तो देनी होगी पैनल्टी, समय पर भरेंगे तभी मिलेगा रिफंड






वित्तीय वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून से हो चुकी है। फॉर्म-16 मिल चुका है तो फौरन इनकम रिटर्न दाखिल कर दें, क्योंकि धीरे-धीरे इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ज्यादा टैक्स पेयर्स द्वारा रिटर्न फाइलिंग करने के चलते लोड बढ़ता जाएगा। टैक्स एडवाइजर प्रिंस जिंदल ने बताया कि इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर फौरन आयकर रिटर्न दाखिल कर लें। यदि आपने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए समय से पहले आयकर रिटर्न भर लिया तो टैक्स विभाग से जल्द आपको रिफंड जल्दी मिल जाएगा। देरी से आयकर रिटर्न भरने पर भीड़ बढ़ने के चलते प्रोसेसिंग में देरी के बाद रिफंड मिलने में देरी भी हो सकती है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न बगैर किसी लेट फीस के भरने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि इस तारीख के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234 ए और अंडर सेक्शन 234 एफ के तहत आपको लेट फीस के साथ टैक्स पर ब्याज भी चुकाना होगा।


