
राजस्थान में अनपढ़ नेता नहीं लड़ सकेंगे पार्षद-सरपंच का चुनाव, दो विभागों ने भेजा प्रस्ताव, सीएम लेंगे आखिरी फैसला




राजस्थान में अनपढ़ नेता नहीं लड़ सकेंगे पार्षद-सरपंच का चुनाव, दो विभागों ने भेजा प्रस्ताव, सीएम लेंगे आखिरी फैसला
जयपुर। राजस्थान में अगले साल होने वाले पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में सरकार ने शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी कर ली है।
अनपढ़ों को पार्षद, सरपंच, मेयर, सभापति, नगरपालिका अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की तैयारी है।
यूडीएच मंत्री ने शहरी निकाय चुनाव और पंचायतीराज मंत्री ने चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा है।
प्रस्तावों में सरपंच के लिए कम से कम 10वीं पास होने की अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया है। पार्षदों के लिए 10वीं और 12वीं में से एक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव है।
पंचायतीराज और निकाय चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने के लिए पंचायतीराज एक्ट और नगरपालिका कानून में संशोधन करने होंगे।
मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिलने के बाद दो अलग-अलग बिल लाए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में दोनों बिलों को पारित कर कानून में संशोधन करवाया जा सकता है।



