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जेएनवीसी के 28 घरों में चल रही अवैध दुकानें, नोटिस जारी

बीकानेर। व्यास कॉलोनी मूर्ति सर्किल से पॉलिटेक्निक कॉलेज चौराहे तक लोगों ने अपने घरों में दुकानें-शोरूम बना लिए हैं। लोकायुक्त ने इस मामले में यूआईटी सचिव को तलब किया है। उसके बाद यूआईटी ने ऐसे 28 मकान मालिकों को नोटिस देकर व्यावसायिक परिसर को सीज करने की चेतावनी दी है।
व्यास कॉलोनी की मेन रोड मूर्ति सर्किल से पॉलिटेक्निक कॉलेज चौराहे तक पूरी रोड व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी हो गई है। इसे देखते हुए इस रोड पर रहने वाले लोगों ने अपने आवासीय परिसर में ही जमीन का व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन कराए बिना दुकानें-शोरूम बना लिए हैं। इसकी शिकायत होने पर लोकायुक्त ने यूआईटी सचिव को 13 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है।
अगर सचिव की ओर से इस मामले में आवश्यक जवाब, दस्तावेज और रिपोर्ट तारीख पेशी से पहले दी जाए तो उन्हें पेश नहीं होना पड़ेगा। लोकायुक्त के इस आदेश के बाद यूआईटी ने व्यास कॉलोनी मूर्ति सर्किल से पॉलिटेक्निक कॉलेज चौराहे तक सर्वे करवाया तो सामने आया कि 28 घरों में अवैध रूप से दुकानें-शोरूम बना लिए गए हैं। इन सभी को नोटिस देकर सात दिन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर व्यावसायिक परिसर सीज करने की चेतावनी दी गई है।
गोल बाजार फेल – व्यास कॉलोनी में यूआईटी ने मूर्ति सर्किल के पास गोल बाजार में महंगी दरों पर दुकानें दी थी। लेकिन, मेन रोड पर ही घरों में दुकानें बना देने से गोल बाजार फेल होने लगा। इससे गोल बाजार स्टेच्यू सर्किल विकास समिति ने जून, 18 में मेन रोड से पॉलिटेक्निक कॉलेज चौराहे तक घरों में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की शिकायत लोकायुक्त से की थी।
सर्वे में सामने आया है कि 28 मकान मालिकों ने जमीन का भू रूपांतरण कराए बिना ही अपने घरों में दुकानें-शो-रूम बना लिए हैं। इन सभी को नोटिस दिए गए हैं। भू रूपांतरण कराए बिना व्यावसायिक गतिविधियां की तो राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 90ए में कार्रवाई की जाएगी।

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