दर्द निवारक प्रतिबंध दवाओं की बिक्री की तो होगी दर्ज होगी एफआईआर

दर्द निवारक प्रतिबंध दवाओं की बिक्री की तो होगी दर्ज होगी एफआईआर

दर्द निवारक प्रतिबंध दवाओं की बिक्री की तो होगी दर्ज होगी एफआईआर
बीकानेर/ छतरगढ़। जिले में प्रशासन,पुलिस व औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से नशे में इस्तेमाल हो रही दर्द निवारक दवाओं पर प्रतिबंध के बाद हो रही एफआईआर में जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक छतरगढ़ क्षेत्र में कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। पुलिस इस पर अकुंश लगाने के लिए प्रयासरत है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ साल पहले नशे में इस्तेमाल हो रही दवाओं को एनडीपीएस घटक में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस की ओर से जिले में बड़ी संख्या में एनडीपीएस घटक की दवाओं की बरामदगी हुई और तस्करों को गिरतार किया गया था। इसके बाद पिछले कुछ माह से नशा करने वालों ने इसका तोड़ निकाल लिया और दवा की दुकानों पर मिलने वाली दर्द निवारक दवाओं को नशे में इस्तेमाल करने लगे। जब ये मामले में पुलिस के सामने आने लगे, तो इस पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अवगत कराया गया।इस पर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 144 के तहत दवाओं को बिना बिल व अनियंत्रित तरीके से बेचने व भण्डारण करने पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले इन दवाओं पर ना तो पुलिस ही कोई कार्रवाई कर पा रही थी और ना ही औषधि नियंत्रण अधिकारी कुछ कर पा रहे थे। आदेश के बाद औषधि नियंत्रण अधिकारियों की ओर से पुलिस को साथ लेकर दवा दुकानों का निरीक्षण शुरू किया जाएगा। कार्रवाई की जाएगी
नशे में इस्तेमाल हो रही दर्द निवारक दवाओं पर

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बाद पुलिस व औषधि नियंत्रण अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बिना बिल व बाउचर के दवा बेचने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। इन प्रकरणों में जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किए जाएंगे। इस तरह की दवा बेचने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जा एगी।-

अमरजीत चावला, सीओ, खाजूवाला

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |