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सरकारी सम्पति पर हॉर्डिंग, बैनर लगाए तो कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ होगी कार्यवाही- संभागीय आयुक्त

बीकानेर. संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स संचालकों द्वारा सरकारी संपति यथा सार्वजनिक दीवारों, पेड़ों, खंभों, बिजली के सरकारी पोल व किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टरए हॉर्डिंग अथवा विज्ञापन नहीं लगाए जाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित कोचिंग संस्थान के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स संचालकों को होर्डिंग और विज्ञापन लगाने की अनुमति नगर निगम और नगर विकास न्यास द्वारा अधिकृत स्थानों पर ही होगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान नीट और आईआईटी जैसी परीक्षाएं दे रहे विद्यार्थियों को समय.समय पर प्रेरित करते रहें तथा उन पर ज्यादा दवाब नहीं डाला जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कोचिंग संस्थान तिथि का निर्धारण कर जिला प्रशासन के साथ सामूहिक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करेंए जहां विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उन्हें बेहतर कॅरियर ऑप्शन के संबंध में जागरुक किया जा सके।

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