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दहेज प्रताडऩा के आरोप में पति सहित सास व ससुर ननद को तीन साल की सजा

दहेज प्रताडऩा के आरोप में पति सहित सास व ससुर ननद को तीन साल की सजा
बीकानेर। महिला उत्पीडऩ न्यायालय ने दहेज प्रताडऩा के एक मामले में आरोपी पति, सास-ससुर और ननंद को दोषी मानते हुए प्रत्येक को तीन साल के कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विवाहिता की मौत हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने में दोषमुक्त किया है।
सूडसर निवासी परिवादी भगवानाराम नाई की ओर से 23 अप्रैल, 11 को गजनेर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्री ममता की शादी 7 मई, 09 को चांडासर निवासी श्रवण कुमार के साथ हुई थी। शादी के 4-5 माह बाद पति, सास भंवरी देवी, ससुर जगदीश व ननंद पूजा ने दहेज की मांग को लेकर ममता को परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज में मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए की मांग करने लगे। 19 अप्रैल, 11 को ममता की मौत हो गई। उसका शव फंदे पर लटका मिला।
ससुरालवालों पर दहेज की मांग के लिए ममता की हत्या करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दहेज प्रताडऩा के दोषी माना और प्रत्येक को तीन साल का कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में दोषमुक्त किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 20 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी शिवशंकर स्वामी व परिवादी की ओर से पैरवी गणेशाराम ने की।

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