पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

खुलासा न्यूज बीकानेर। पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। यह फैसला श्रीडूंगरगढ़ अतिरिक्त सेशन न्यायधीश जयपाल जाणी ने दिया है। आदेश के अनुसार दोषी पति लोढ़ेरा निवासी शालूराम पुत्र रेंवतराम जाट को आजीवन कारावास की सुनाई गयी है। दरअसल, 28 जनवरी 2015 को पति ने अपनी पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी थी। इस सम्बंध में मृतका शरबती के पिता रामसीसर भेड़वालिया, सरदारशहर निवासी बिरबलराम जाट ने आरोप पति, ससुर व सास के खिलाफ दहेज प्रताडऩा, हत्या का मामला दर्ज करवाया था। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में पति को हत्या का दोषी मानते हुए चालान पेश किया था। जिस पर न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया।

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