
अपनी विकलांग पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 10 साल का कठोर कारावास







अपनी विकलांग पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 10 साल का कठोर कारावास
बीकानेर। महिला उत्पीडऩ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पांच साल पुराने विकलांग प7ी की दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
झुंझुनूं निवासी परिवादी प्रवीण कुमार की ओर से 23 जुलाई, 20 को व्यास कॉलोनी थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी कि उसकी बहन रीना कुमारी ने डेढ़ साल पहले आरोपी शिवबाड़ी मंगलचंद वाल्मिकी प्रेम विवाह किया था। दोनों किराये के मकान में रहते थे। शादी के बाद दोनों में अनबन रहने लगी। मंगलचंद शराब पीकर रीना से मारपीट और दहेज के लिए परेशान करने लगा। बार-बार पीहर से रुपए, जेवरात मंगवाने लगा। घटना वाले दिन सूचना मिलने पर शिवबाड़ी पहुंचे तो रीना मृत मिली और उसके कपड़े जले हुए थे। जगदीश फरार था। बाद में पुलिस ने जगदीश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 16 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी गणेश गहलोत ने की।


