
होटल, मैरिज हॉल वालों को बुकिंग रद्द करने पर रिफंड देना होगा






खुलासा न्यूज, बीकानेर । राज्य सरकार ने 22 दिन में कोरोना की छठी गाइडलाइन जारी की है। नई गाइड लाइन में यह प्रावधान किया गया है कि कोरोना के कारण कोई होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाता है या डेट आगे करता है तो पैसा रिफंड करना होगा।


