एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा- 26 मई तक फैसला करें, अन्यथा भुगतने पड़ सकते है परिणाम

एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा- 26 मई तक फैसला करें, अन्यथा भुगतने पड़ सकते है परिणाम

खुलासा न्यूज नेटवर्क। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा- यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह (एएजी) ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें बताया कि सरकार ने भर्ती पर निर्णय के लिए 13 मई को सब-कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं, कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के चलते नहीं पहुंचे। अब सरकार ने 21 मई को सब कमेटी की बैठक रखी है। इसमें जो भी फैसला होगा। कोर्ट को अवगत कराया जाएगा।
दरअसल, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा था कि सरकार अभी किसी भी फैसले पर नहीं पहुंची है। इस पर जस्टिस समीर जैन की अदालत ने कहा था कि कोर्ट सरकार को एक अंतिम मौका दे रही है। सरकार 15 मई तक अपने फैसले से अवगत कराए। दरअसल, हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2025 को सरकार को एसआई भर्ती को लेकर फैसला लेने के लिए दो माह का समय दिया था।

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