
शिक्षक की बीएलओ नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,निर्वाचन अधिकारी से जवाब तलब





शिक्षक की बीएलओ नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,निर्वाचन अधिकारी से जवाब तलब
खुलासा न्यूज़। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक शिक्षक को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्वाचन विभाग से जवाब तलब किया है। यह आदेश जस्टिस रेखा बोराणा की अदालत ने दिया। याचिकाकर्ता जितेन्द्र पंवार, जो जैसलमेर के निवासी हैं और सिरोही जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, को 2 मई 2025 को बीएलओ नियुक्त किया गया था। जबकि वह उस मतदान केंद्र के मतदाता नहीं हैं, जहां उन्हें नियुक्त किया गया। याचिका में कहा गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 4 अक्टूबर 2022 को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बीएलओ वही व्यक्ति हो सकता है, जो उस बूथ का मतदाता हो।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ओपी सांगवा और भेरू लाल जाट ने बताया की भारत निर्वाचन आयोग ने 5 जून 2025 को अपने पुराने निर्देशों में संशोधन कर क्लॉज 1.4 को अनिवार्य बना दिया है। इसके अनुसार, शिक्षक को बीएलओ जैसे गैर-शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ चुनाव के समय ही लगाया जा सकता है, और शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 27 मे भी स्पष्ट किया है की शिक्षक को गैर शेक्षणिक कार्यों मे नहीं लगाया जा सकता, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने शिक्षक को बी एल ओ के नियुक्ति आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर 30 जुलाई 2025 तक जवाब मांगा है। यह जानकारी अधिवक्ता भेरू लाल जाट ने दी…


