हाईकोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई, आपत्तिजनक कंटेंट पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं - Khulasa Online हाईकोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई, आपत्तिजनक कंटेंट पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं - Khulasa Online

हाईकोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई, आपत्तिजनक कंटेंट पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने पूछा कि जब आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, फिर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वाले अकाउंट पर बैन क्यों नहीं लगाते। कोर्ट ने कहा कि आपका रवैया बताता है कि ट्विटर ऐसे संवेदनशील मसलों के प्रति कितना गंभीर है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की बेंच मां काली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि आपने यह टिप्पणी करने वाले अकाउंट के खिलाफ क्या कार्रवाई की है।

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