
सीएम गहलोत को हाईकोर्ट का नोटिस, जजों व वकीलों पर दिए बयान पर मांगा जवाब, कहा- किस आधार पर दिया बयान






खुलासा न्यूज नेटवर्क। ज्यूडिशियरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर हाईकोर्ट ने शनिवार को सीएम अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर बयान दिए। वकील शिवचरण गुप्ता की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल, गहलोत के बयान के बाद शुक्रवार को उनके खिलाफ पीआईएल दायर कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था। हाईकोर्ट ने गहलोत से अदालतों में भ्रष्टाचार और वकीलों के जजमेंट लिखकर लाने के बयान का आधार पूछा है। गहलोत के बयान के बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि सीएम ने जजों के साथ वकीलों की प्रतिष्ठा को कम करने वाला बयान दिया है। गहलोत ने अदालत की अवमानना की है, ऐसे में सीएम के खिलाफ अदालत की अवमानना को लेकर एक्शन होना चाहिए। याचिका में वकीलों के आंदोलन का भी हवाला दिया गया था। हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करने वाले वकील शिवचरण गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से ज्यूडिशियरी की प्रतिष्ठा खराब हुई है। गहलोत का यह बयान अदालत की अवमानना की परिभाषा में आता है, इसलिए हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रसंज्ञान लेकर अवमानना कर्ता को दंडित करे।


