असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से हाईकोर्ट ने रोक हटाई, RPSC को पुराने नियमों से भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से हाईकोर्ट ने रोक हटाई, RPSC को पुराने नियमों से भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी

खुलासा न्यूज नेटवर्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2024 के इंटरव्यू पर लगी रोक को हटा लिया हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की स्टे वेकेशन एप्लिकेशन पर सुनवाई करते हुए यह रोक हटाई है। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को इंटरव्यू पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से करीब 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटक गई थी। याचिकाओं में कहा गया था कि आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया है, जो कि गैर संवैधानिक हैं।

पुराने नियमों से ही होगी भर्ती

आरपीएससी के वकील के अनुसार हाईकोर्ट ने हमारे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पहले लगाई गई रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने आरपीएससी को छूट दी है कि वह पुराने नियमों (विज्ञप्ति के नियम) से भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- भर्ती याचिका के अधीन रहेगी।

न्यूनतम अंकों में किया था बदलाव

याचिकाकर्ता के एडवोकेट के अनुसार विज्ञप्ति में भर्ती नियमों के तहत लिखित परीक्षा के दोनों पेपर (विषय और जीके) में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए पात्र माना जाना था। लेकिन कार्मिक विभाग ने 25 फरवरी 2025 को नियमों को संशोधित करते हुए न्यूनतम अंक 36 प्रतिशत कर दिए। इसके बाद आरपीएससी ने विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए इस भर्ती परीक्षा में भी इसे लागू कर दिया। इसे हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए विज्ञप्ति नियमों के तहत ही भर्ती जारी रखने के आदेश दिए हैं।

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