संजीवनी घोटाले में गजेंद्र शेखावत को हाईकोर्ट की क्लीन चिट, नहीं मिले कोई सबूत

संजीवनी घोटाले में गजेंद्र शेखावत को हाईकोर्ट की क्लीन चिट, नहीं मिले कोई सबूत

खुलासा न्यूज नेटवर्क। संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) की ओर से दी रिपोर्ट में भी कहा गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल, शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ-साथ जांच को भी रद्द करने को लेकर मांग की गई थी। 17 सितंबर 2024 को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए AAG को इस सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि ‘क्या एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का इरादा रखती है।’ मामले में AAG की ओर से बुधवार को एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की गई। इसमें कहा गया- गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और कंपनियों में निदेशक के रूप में उनके इस्तीफे के बाद किए गए अपराधों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में बुधवार को कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि AAG की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

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