Gold Silver

हाईकोर्ट ने आसाराम के प्रार्थना को किया मंजूर

आसाराम मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान आसाराम के प्रार्थना पत्र को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। ऐसे में अब तत्कालीन डीसीपी को अपील स्तर पर साक्ष्य के लिए बुलाने की अनुमति दी गई है। तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा के आने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है।

बता दें कि तत्कालीन डीसीपी लांबा ने आसाराम बापू को लेकर एक पुस्तक लिखी थी। कोर्ट ने डीसीपी लांबा को 7 मार्च को पुस्तक की एक कॉपी के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर मुख्यपीठ में अपनी ही शिष्या के यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की ओर से सीआरपीसी 391 के तहत पेश प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए तत्कालीन डीसीपी अजयपाल लाम्बा को अपील स्तर पर साक्ष्य के लिए बुलाने की अनुमति दी है।

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने आसाराम के अधिवक्ता की ओर से पेश प्रार्थना पत्र सुनवाई पूरी करते हुए 25 जनवरी 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लाम्बा को अपीलीय स्तर पर साक्ष्य के लिए पेश होने के आदेश दिए हैं।

Join Whatsapp 26