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भार वाहन मालिकों को इस तारीख तक जमा करवाना होगा कर, छुट्टी के दिनों में भी खुला रहेगा परिवहन कार्यालय

बीकानेर। भार वाहनों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 का वार्षिक कर देय हो गया है। यह वार्षिक कर जमा कराने की अन्तिम तारीख 15 मार्च 2025 है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनिल पंड्या ने बताया कि बीकानेर में 9 हजार 200 भार वाहनों में से अब तक सिर्फ 800 भार वाहनों द्वारा ही अपना देय कर ऑनलाईन जमा करवाया है। जिन भार वाहन स्वामियों द्वारा अपनी वाहनों का कर अभी तक ऑनलाईन जमा नहीं कराया है, उनके लिए विभाग द्वारा नवाचार करते हुए उन्हें दूरभाष, एसएमएस और नोटिस के भी सूचित किया जा रहा है जिससे वे अपने वाहन कर समय पर ऑनलाईन जमा करा सके और वाहन जप्ती व ब्याज से बच सके।
उन्होंने बताया कि भार वाहनों की सघन चैकिंग के लिए विभाग द्वारा 4 उडऩदस्तों को भी राऊण्ड दी क्लॉक ड्यूटी में तैनात किया गया है। जो भार वाहन स्वामियों और चालकों को कर समय पर जमा कराने हेतु सूचित कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जिन भार वाहन स्वामियों द्वारा अपने भार वाहनों का देय कर 15 मार्च 2025 की मध्य रात्रि के पश्चात तक जमा नहीं पाया जाता है, उन भार वाहनों को जब्त करते हुए मय 3 प्रतिशत ब्याज दर से कर वसूल किया जाएगा।
ई-रवन्ना चालानों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ई-रवन्ना एमनेस्टी योजना, 2025 लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ई-रखन्ना चालानों के लिए 95 प्रतिशत तक जुर्माना राशि में छूट दी जा रही है। ई-रवन्ना चालानों के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा वाहन स्वामियों को जरिए नोटिस सूचित किया जा चुका है। जिन वाहनों द्वारा अपने ई-रवन्ना चालानों का निस्तारण नहीं कराया जा रहा है, उन वाहनों के ई-रवन्ना लम्बित चालानों के मामलों में वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र/फिटनेस प्रमाण-पत्र निलम्बन की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है। भार वाहन स्वामी इस छूट का लाभ उठा कर विभागीय कार्यवाही से होने वाली कठिनाई से बच सकते हैं।
उन्होंने बताया कि भार वाहनों एवं ई-रवन्ना मामले में कर/जुर्माना की गणना के लिए अवकाश दिवसों में कार्यालय खुला रखा गया है। उन्होंने विभाग की सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाते हुए कर एवं ई-रवन्ना जुर्माने की गणना करवाने का आग्रह किया है।

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