
रीट लेवल-2 रद्द पर हाईकोर्ट में सुनवाई, इनको नोटिस जारी कर जवाब तलाब







जोधपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 लेवल 2 को रद्द करने पर राज्य के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित रीट समन्वयक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र कुमार सैनी और अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एक ही परीक्षा एजेंसी के जरिए रीट लेवल एक और लेवल दो की परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं, गत 7 फ रवरी को मुख्यमंत्री की घोषणा लेवल दो की परीक्षा को रद्द कर दिया गया।


